साल 2013 में ये मानते हुए RP Act के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ. इसमें जेल में रहते हुए इलेक्शन में दावेदारी की छूट मिल गई. वे चुनाव में कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते. क्योंकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता.
जेल मे बंद व्यक्ति कैसे लड़ सकता है चुनाव?
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